पृष्ठांकन या बेचान के नियम | Read this article in Hindi to learn about the rules for endorsement of negotiable instruments.

विनिमयसाध्य विलेख अधिनियम, 1881 में वैध एवं नियमित बेचान की विशेषताओं या आवश्यकताओं का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी प्रचलन एवं परिपाटियों के अनुसार एक बेचान के नियमित एवं वैध होने के लिए उसमें निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई होनी चाहिए:

(1) लिखित होना चाहिए (Must be in Writing):

बेचान सदैव लिखित ही किया जाता है, मौखिक नहीं । कानून में पेंसिल से बेचान करने पर कोई प्रतिबन्ध न होते हुए भी, व्यवहार में स्याही से किये गये बेचान को ही मान्यता दी जाती है । रबर स्टाम्प से किये गये बेचान को इसलिए मान्यता नहीं दी जाती क्योंकि रबर स्टाम्प से पृष्ठांकन करते समय उसके अधिकृत प्रयोग के प्रमापीकरण की आवश्यकता पड़ती है ।

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(2) हस्ताक्षर (Signature):

विलेख के पृष्ठ या अग्र भाग पर पृष्ठांकक (Endorser) अथवा इस हेतु उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से हस्ताक्षर किये जाने चाहिए । यदि चैक दो व्यक्तियों को देय हो तो दोनों के अपने लेख से हस्ताक्षर करने चाहिए । बड़े अक्षरों (Block Letters) में किया गया बेचान नियमित बेचान नहीं माना जाता ।

यदि मूल विलेख पर हस्ताक्षरों के लिए स्थान न बचे तो एक बेचान पर्ची (Allonge) विलेख के साथ जोड़ दी जाती है तथा हस्ताक्षर इस प्रकार किये जाते हैं कि वे विलेख तथा बेचानपर्ची दोनों पर आ जाये । एक अनपढ व्यक्ति स्वतन्त्र साक्षी द्वारा प्रमाणित अंगूठा-निशानी से बेचान कर सकता है ।

(3) स्पैलिंग (Spelling):

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पृष्ठांकक को बेचान करते समय अपना नाम ठीक उसी प्रकार से लिखना चाहिए जैसा कि विलेख में दिया गया है । यदि विलेख में नाम कुछ गलत प्रकार से लिखा गया हो तो उसे पहले विलेख में दिये गये गलत ढंग से ही अपना नाम लिखना चाहिए, व उसके पश्चात् अपना नाम सही ढंग से लिख सकता है ।

(4) नाम के लघु अक्षरों में अन्तर (No Addition or Omission of Initials of the Name):

विलेख के नाम जिस पर लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से बेचान में भी लिखा जाना चाहिए । नाम के लघु अक्षरों में न कुछ जोडा जाना चाहिए और न कुछ हटाया जाना चाहिए । उदाहरणार्थ, यदि चैक में भुगतान प्राप्तकर्ता (Payee) नाम Madhummod K. Raizada लिखा हो तो बेचान में यदि केवल Madhumod Raizada या M.K. Raizada लिखा जाये तो ऐसा बेचान अनियमित होगा ।

(5) नाम के पूर्व अथवा पश्चात् जोड़े गये शब्द (Prefixes and Suffixes):

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भुगतान प्राप्तकर्ता (Payee) अथवा पृष्ठांकिती (Endorsee) के नाम के पूर्व जोड़े गये आदरसूचक शब्द जैसे Mr., Mrs., Messrs., Shri, Smt., Lala, Major, Dr. आदि बेचान में नहीं लिखे जाने चाहिए अन्यथा बेचान अनियमित हो जाता है । पृष्ठांकक (Endorser) अपनी उपाधि या ओहदे (Title or Rank) का उल्लेख अपने हस्ताक्षर के पश्चात् कर सकता है ।

(6) विवाहित महिला द्वारा कुल नाम परिवर्तन (Change of Surname after Marriage):

यदि कोई चैक किसी अविवाहित लड़की के नाम लिखा गया और पृष्ठांकन करते समय वह अपना कुल नाम बदल ले तो वह अपना नया नाम लिखने के साथ विवाह पूर्व कुल-नाम भी लिखेगी ।

(7) साझेदारी फर्म (Partnership Firm):

साझेदारी फर्म की ओर से फर्म का इस हेतु अधिकृत कोई साझेदार या प्रबन्धक निम्नानुसार बेचान कर सकता है:

For Gyasilal Ram Narain

Gyasi Lal

Partner

अथवा

Per Pro Mohan Ram Chohal Ram,

Chohal Ram

(8) एजेन्ट (Agent):

एक व्यक्ति अपने किसी प्रतिनिधि को अपनी ओर से (On his Behalf) बेचान करने हेतु अधिकृत कर सकता है । इस स्थिति में एजेण्ट को ‘For’ अथवा ‘For and on Behalf of’ अथवा ‘Per Pro’ अथवा ‘Per Procurationem’ शब्दों का प्रयोग कर यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किस व्यक्ति के एजेण्ट के रूप में हस्ताक्षर कर रहा है ।

उदाहरण:

 

(9) कम्पनियां या अन्य संस्थान (Companies or Other Institutions):

कम्पनियों अथवा अन्य संस्थाओं की ओर से इस हेतु विधिवत् अधिकृत व्यक्ति बेचान कर सकते है । उन्हें हस्ताक्षर करते समय अपनी स्थिति (Capacity) स्पष्ट कर देनी चाहिए ।

 

नीचे कुछ उदाहरण देखिए:

(10) परिसमापक, निष्पादक एवं प्रन्यासी (Liquidator, Executor and Trustee):

इनके द्वारा बेचान निम्नानुसार किये जाने चाहिए:

(1) For Badluck Co. Ltd. (In Liquidation)

Piyush Saxena Liquidator.

(2) Anil Saxena

Executor of Late S.A. Saxena

(3) Ram Nath Sharma

Prabal Saxena

Trustee of Late R.N. Sharma

(11) सुपुर्दगी अनिवार्य (Delivery Essentials):

यह अनिवार्य है कि पृष्ठांकन के पश्चात् विलेख की सुपुर्दगी (वास्तविक अथवा रचनात्मक) कर दी जाये । बिना इसके पृष्ठांकन पूर्ण नहीं माना जाता ।

(12) सम्पूर्ण विलेख का बेचान (Endorsement in Full):

बेचान सम्पूर्ण विलेख का किया जाना चाहिए । यदि बेचान चैक या विपत्र की आंशिक राशि के लिए ही किया जाता तो बेचान वैध नहीं होगा । किन्तु यदि बिल पर लिखी राशि का आंशिक भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो आंशिक बेचान भी किया जा सकता है किन्तु इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख बेचान में कर दिया जाना चाहिए ।

(13) पृष्ठांकन का समय:

सामान्यतः विलेख का पृष्ठांकन उसके लिखे जाने के पश्चात् किया जाता है किन्तु यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह विलेख लिखने से पूर्व भी उसका पृष्ठांकन कर सकता है । ऐसा पृष्ठांकन स्टाम्प पेपर पर किया जाना चाहिए तथा पृष्ठांकन के बाद उसी स्टाम्प पेपर पर विलेख लिखा जाना चाहिए ।

(14) एक ही व्यक्ति के पक्ष में:

एक विलेख को दो-व्यक्तियों के पक्ष में अलग-अलग पृष्ठांकन नहीं किया जा सकता । हां, संयुक्त नामों में पृष्ठांकन करना वैध होगा ।

(15) पृष्ठांकन पर दिनांक:

पृष्ठांकन पर दिनांक डालना अनिवार्य नहीं है, बिना दिनांक का पृष्ठाकन भी वैध होता है, किन्तु फिर भी दिनांक डालना वांछनीय होता है । यदि पृष्ठांकन के समय पृष्ठांकन का दिनांक अंकित न किया गया हो तो विनिमयसाध्य विलेख अधिनियम की धारा 118 (स) की यह मान्यता लागू होगी कि जब तक इसके विपरीत प्रमाणित न हो, यह माना जायेगा कि विलेख का पृष्ठांकन उसकी देय तिथि से पूर्व किया गया था ।