बचत खाते की शीर्ष 16 विशेषताएं | Top 16 Features of Savings Account in Hindi!
(1) खाता कौन खोल सकता है (Who may Open the Account)?
(a) एक व्यक्ति (An Individual):
अकेले (Single) या संयुक्त रूप से (Jointly)
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(b) एक संरक्षक (A Guardian):
अवयस्क की ओर से अथवा वयस्क के साथ संयुक्त रूप से ।
(c) एक अवयस्क (A Minor):
अपने अकेले नाम में यदि 10 वर्ष या अधिक आयु का साक्षर हो (खाते में अधिकतम् शेष 10 रुपये तक रख सकता है) ।
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(d) एक निरक्षर व्यक्ति (An Illiterate):
खाते क परिचालन अपने अगुवा निशान से जो साक्षियों या मजिस्ट्रेट द्वारा साक्ष्यांकित हो ।
(e) क्लब, समितियाँ, सरकारी विभाग-इकाइयां, गैर-व्यापारिक संस्थान तथा एजेन्सियां जैसे लघु कृषक विकस एजेन्सी (SFDA), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल (KVIB) आदि ।
(f) कम्पनियां, निगम, फर्में, सहकारी बैंक आदि (किन्तु केवल विशिष्ट परिस्थितियों में पूर्वानुमति लेकर) । इन्हें कोई ब्याज देय नहीं होता ।
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(2) खाता कौन नहीं खोल सकता (Who cannot Open the Account):
रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित सेविंग बैंक खाता खोलने पर निषेध (Prohibition) लगा रखा है:
(i) विशुद्ध रूप से व्यापारिक प्रकृति तथा उद्देश्यों वाली व्यापारिक अथवा व्यावसायिक संस्थाएँ ।
(ii) राज्य आवासन मण्डल, नगर निगम, नगरपालिक, समितियां, राज्य ग्रामीण आवासन मण्डल, महानगर विकास प्राधिकरण, राज्य जिला स्तरीय, सहकारी आवासन समितियाँ, पंचायत समितियां, जिला परिषद जल सप्लाई तथा सीवरेज, ड्रेनेज बोर्ड, राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगम/समितियाँ, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक ।
(iii) ऐसा खाता जो क्रॉस-चिन्ह (Cross Mark) या किसी अन्य व्यक्ति के हाथ के हस्ताक्षर द्वार चलाया जाता हो ।
(iv) किसी ऐसे बेनामी, कृत्रिम व्यक्ति जिसका अस्तित्व न हो (Non Existent Benami, Fictitious Persons) के नाम में खाता ।
(v) ऐसे शासकीय विभागों/संस्थाओं के खाते जो अपने व्ययों के लिए बजटरी आवंटन पर निर्भर करती हों । (The Account of Govt. Dept./Bodies Depending upon Budgetary Allocations for their Functions) । बैंकों द्वारा ब्याज मुक्त सेविंग खाते (Interest Free Saving Accounts) खोलने तथा रखने पर भी निषेध है ।
(3) खातों की संख्या:
एक जमाकर्ता, शाखा प्रबन्धक की पूर्वानुमति लेकर अकेले या संयुक्त रूप से अधिक खाते खोल सकता है ।
(4) प्रपत्रों पर हस्ताक्षर:
खाता खोलने के लिए ग्राहक को खाता खोलने के फॉर्म, नमूने के हस्ताक्षर कार्ड तथा संग्रहण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के पत्र (Letter of Indemnity Against Collection) भरकर अपने हस्ताक्षर करके बैंक को देने होते है ।
(5) उपयुक्त परिचय-संदर्भ:
खाता खोलने से पूर्व बैंक ग्राहक का उपयुक्त परिचय मांगता है । खाता खोलने के फॉर्म पर (Introduced By) के स्थान पर परिचयदाता (जो यदि ग्राहक कहीं कर्मचारी है तो उसका सेवायोजक अथवा बैंक का कोई सम्मानित ग्राहक, या उस क्षेत्र का बैंक से परिचित अन्य कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है) के हस्ताक्षर कराने होते हैं ।
(6) न्यूनतम जमा राशि:
सेविंग खाता खोलने हेतु न्यूनतम 500 रुपये जमा कराना आवश्यक है । यह राशि नकद रोकडी जमा कराई जानी चाहिए । ग्राहक के खाते में न्यूनतम शेष भी 500 रुपये बना रहना चाहिए । किन्तु जिस खाते में चैक-बुक की सुविधा लेनी हो उसमें न्यूनतम 1000 रुपये शेष रहना चाहिए ।
(7) आहरण या निकासी (Withdrawals):
सेविंग बैंक खाते से बिना किसी प्रतिबन्ध के जमा राशि निकाली जा सकती है । निकासी या तो निकासी पर्ची (Withdrawal Slip) या चैक द्वारा की जा सकती है । निकासी पर्ची के साथ पासबुक आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए । निकासी हेतु खातेदार को स्वयं आना चाहिए ।
बैंक-शाखा प्रबन्धक अपने विवेकानुसार केवल 25,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति निकासी-पर्ची जिसके साथ पास-बुक अनिवार्यतः प्रस्तुत की जाए, खातेदार की व्यक्तिगत, उपस्थिति के बिना भी दे सकता है ।
(8) न्यूनतम शेष (Minimum Balance):
सेविंग बैंक खाते में न्यूनतम 500 रुपये का शेष हमेशा बना रहना चाहिए । यदि किसी छः माही या उसके भाग में न्यूनतम शेष 500 रुपये से कम हो जाए तो बैंक ग्राहक से प्रत्येक छः माही के लिए 1 रुपये आनुषंगिक प्रभार (Incidental Charge) के रूप में वसूल कर सकता है ।
यदि निकासी की संख्या प्रत्येक छः माही में 500 से अधिक हो तो भी बैंक 2 रुपये आनुषागिक प्रभार लगाता है । इस हेतु निकासी की संख्या में खाते की समस्त डेबिट को सम्मिलित किया जाता है ।
(9) चैक द्वारा निकासी (Withdrawals by Cheques):
सेविंग बैंक खाते में चैक केवल उन्हीं ग्राहकों को प्रदान किए जाते हैं जो 1000 रुपये न्यूनतम शेष बनाए रखने का वचन देते हैं । यदि ऐसे खाते में 1000 रुपये से कम शेष हो जाए तो बैंक प्रत्येक छः माही के लिए कुछ आनुषांगिक-प्रभार लेते है ।
इसी प्रकार यदि किसी छः माही में चैक द्वारा आहरणों की संख्या 50 से अधिक हो तो बैंक 3 रुपये प्रति छः माही प्रभार लेते है । आहरणों में चैक द्वारा आहरणों के अलावा अन्य डेबिट भी सम्मिलित होते हैं । ऐसे खातों में ग्राहक स्वयं पास-बुक के साथ निकासी-पर्ची से भी निकासी कर सकता है ।
(10) ब्याज (Interest):
सेविंग बैंक में जमा राशि पर निर्धारित वार्षिक दर से ब्याज अर्जित होती है जिसका भुगतान प्रत्येक छः माही पर देय होता है । ब्याज की गणना प्रत्येक कैलेण्डर माह के 10वें दिन व माह के अन्तिम दिन की अवधि में खाते के न्यूनतम शेष पर की जाती है । 1 रुपये से कम ब्याज को छोड़ दिया जाता है ।
(11) खाते का हस्तांतरण (Transfer of Account):
ग्राहक के आवेदन पर बैंक अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा में ग्राहक के सेविंग खाते का हस्तांतरण कर सकती है ।
(12) सेविंग खाते में ओवरड्राफ्ट (Overdraft in Saving Account):
बैंक अपने श्रेष्ठ एवं प्रतिष्ठित ग्राहकों को जिनकी नियमित आय हो तथा जिनके खाते के व्यवहार अच्छे हों, शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों, पेंशनरों, अध्यापकों, जिनको सरकार द्वारा वेतन दिया जाता हो, निजी क्षेत्र की मध्यम तथा बृहत् आकार की पब्लिक लि. कम्पनियों के कर्मचारियों, विशेष रूप से वे जिनके वेतन बैंक खाते में क्रेडिट होते हैं, को बैंक ओवरड्राफ्ट (Clean Overdraft) की सुविधा दे सकते हैं ।
ओवरड्राफ्ट की अधिकतम सीमा 2,500 रुपये या शुद्ध प्राप्त किए जाने वाले एक माह के वेतन (Net take home pay for one month) दोनों में से जो भी कम हो, तक हो सकती है । ओवरड्राफ्ट अधिकतम 1 माह की अवधि तक तथा किसी एक खातेदार को एक वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए ।
ओवरड्राफ्ट का भुगतान नकद या निकासी पर्ची द्वारा धन निकालकर नहीं दिया जाना चाहिए वरन् ग्राहक द्वारा शिक्षा संस्थाओं (बच्चों को फीस के भुगतान में) बिजली बिलों के भुगतान हेतु विधुत सप्लाई कम्पनियों, मण्डलों, बीमा प्रीमियम हेतु जीवन- बीमा निगम, आयकर भुगतान हेतु आयकर विभाग, टेलीअएन बिलो के भुगतान, संपत्ति कर के भुगतान हेतु, नगर-पालिका के पक्ष में जारी किए गए चैकों का भुगतान (ओवरड्राफ्ट) करके यह सुविधा दी जानी चाहिए ।
(13) स्थायी अनुदेश (Standing Instruction):
बचत जमा खाते पर बैंकर ग्राहक के बीमा प्रीमियम, क्लब का सदस्यता शुल्क, स्कूल फीस, तृतीय पक्षकारों को प्रेरणा आदि के भुगतान, स्थायी अनुदेश (Standing Instruction) के अन्तर्गत करता है ।
(14) चैकों का संग्रहण:
बचत खाते में बैंकर केवल उन्हीं चैकों, बिलों आदि को स्वीकार करता है जो ग्राहक को ही देय हों अर्थात् ग्राहक के पक्ष में पृष्ठांकित विलेख स्वीकार नहीं किए जाते ।
(15) बैंकर द्वारा खाता बन्द करना (Closing of Accounts):
बैंक के स्व-विवेक पर किसी बचत जमा खाते मई शेष जमा 20 रुपये से कम होने पर उसे बन्द किया जा सकता है ।
(16) पास-बुक (Passbook):
खाता खोलने पर बैंक एक पास-बुक देता है जिसमें बैंक द्वारा खाते में किए गए व्यवहारों की प्रविष्टियां की जाती है । पास-बुक में जमाकर्ता के खाते का कमांक, पंजी क्रमांक, उसका नाम, पता व व्यवसाय आदि विवरण दिया गया होता है । चैक द्वारा रकम निकलने के अलावा निकासी-पत्रों (Withdrawal Forms) के साथ पास-बुक आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
जमा कराते समय पास-बुक प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, किन्तु उसके पश्चात् यथाशीघ्र पास-बुक बैंक के पास भेजी जानी चाहिए ताकि उसमें प्रविष्टियां की जा सकें । किसी भी स्थिति में, प्रतिवर्ष जून एवं दिसम्बर के प्रारंभ में ब्याज की प्रविष्टि के लिए पास-बुक बैंक अवश्य भेजी जानी चाहिए ।
जब पास-बुक वापस लौटायी जाए तो जमाकर्ता को उसकी प्रविष्टियों की जाँच सावधानीपूर्वक कर लेनी चाहिए और भूल-चूक पाई जाने पर बैंक का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए । यदि ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उसके कारण हुई हानि के लिए बैंकर का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
इसी प्रकार पास-बुक में ऐसी प्रविष्टियों के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होता जिन पर बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर न हों । जमाकर्ता से अपनी पास-बुक सुरक्षित रखनी चाहिए ।