अनुसूचित बैंक: मतलब और दायित्व | Read this article in Hindi to learn about the meaning, facilities and obligations of scheduled banks.

अनुसूचित बैंक का अर्थ (Meaning of Scheduled Banks):

अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं, जिनके नाम रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में सम्मिलित कर लिए जाते है ।

किसी बैंक को अनुसूचित बैंक होने के लिए निम्नलिखित शती को पूरा करना होता है:

(1) उस बैंक की प्रदत्त पूँजी (Paid-Up-Capital) तथा संचयों (Reserve) का कुल मूल्य 5 लाख रु. से कम नहीं होना चाहिए ।

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(2) उसे रिजर्व बैंक को इस बात से सन्तुष्ट करना चाहिए कि उसका करोबार किसी ऐसे प्रकार से नहीं चलाया जा रहा है, जो जमाकर्ताओं (Depositors) के हितों के प्रतिकूल (Detrimental) हो ।

(3) वह बैंक या तो- (a) राज्य सहकारी बैंक हो अथवा (b) कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी हो, अथवा (c) इस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट संस्थान हो, अथवा (d) भारत के बाहर प्रभावशील किसी कानून के अन्तर्गत समामेलित कम्पनी या निगम (Corporation) हो ।

प्रदत्त पूँजी एवं कोषों का मूल्य:

उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत बैंक की प्रदत्त पूँजी के मूल्य से आशय अंश पूंजी के अंकित मूल्य (Nominal Value) से न होकर उनके वास्तविक या विनिमय-योग्य मूल्य (Real or Exchangeable Value) से होता है । बैंक की समस्त सम्पत्तियों का वसूली योग्य मूल्य (Realizable Value) अंशधारियों की पूँजी का शुद्ध मूल्य (Net Worth or Shareholders Capital) निकाला जाता है, जो 5 लाख रु. से अधिक होना चाहिए ।

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जमाकर्ताओं का हित:

रिजर्व बैंक आवेदक बैंक के कार्यों के सभी पक्षों की सूक्ष्म जाँच करता है तथा बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता, शोधन क्षमता (Solvency) प्रबन्ध की कुशलता, माँग दायित्वों की तुलना में तरल सम्पत्तियों की स्थिति, विनियोगों की सुरक्षा आदि आवश्यक बातों की सूक्ष्म एवं गहन जाँच कर यह देखता है कि बैंक अपने कारोबार का प्रबन्ध सक्षम एवं सुरक्षित ढंग से कर रहा है या नहीं ।

अनुसूची से नाम हटना:

रिजर्व बैंक को यह भी अधिकार है कि वह किसी भी अनुसूचित बैंक का नाम द्वितीय अनुसूची में से हटा सकता है यदि वह अनुसूचित बैंक उपर्युक्त वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन करना बन्द कर दे । किन्तु ऐसा करने से पूर्व रिजर्व बैंक सम्बन्धित बैंक को नोटिस देकर स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रदान करता है ।

अनुसूचित बैंकों को प्राप्त सुविधाएँ (Facilities and Obligations of Scheduled Banks):

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अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त होती हैं:

(i) वे अनुमोदित प्रतिभूतियों की प्रत्याभूति पर रिजर्व बैंक से ऋण ले सकते हैं ।

(ii) रिजर्व बैंक से वे अपने बिलों की पुनः कटौती (Re-Discounting) करा सकते हैं ।

(iii) रिजर्व बैंक उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन के हस्तांतरण की सुविधाएं प्रदान करता है ।

(iv) अनुसूचित बैंक ही समाशोधन-गृहों की सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं ।

(v) विशिष्ट परिस्थितियों में वे रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं ।

अनुसूचित बैंक के दायित्व (Obligations of Scheduled Banks):

अनुसूचित बैंक के रूप में प्राप्त होने वाले उपर्युक्त वर्णित लाभों के बदले इन बैंकों को रिजर्व बैंक के प्रति निम्नलिखित दायित्वों का निर्वाह करना होता है:

(1) उन्हें अपने कुल दायित्वों का कम से कम 3 प्रतिशत (अथवा बढाए जाने पर अधिकतम 15 प्रतिशत तक (वर्तमान में 9 प्रतिशत) रिजर्व बैंक में नकद कोषों के रूप में रखना होता है ।

(2) अपने व्यवहारों का साप्ताहिक विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है ।

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