Read this article in Hindi to learn about:- 1. अनुविभागीय अधिकारी का अर्थ (Meaning of Sub-Divisional Officer) 2. अनुविभागीय अधिकारी का भर्ती (Recruitment of Sub-Divisional Officer) 3. नियुक्ति (Appointment).

अनुविभागीय अधिकारी का अर्थ (Meaning of Sub-Divisional Officer):

अनुभाग आधुनिक प्रशासनिक इकाई हैं । इसका अस्तित्व प्रान्तीय काल में नहीं था । अधिकांश राज्यों की भू-राजस्व संहिता में जिले का तात्कालिक विभाजन ”अनुभाग” या ”जिला उपखण्ड” के रूप में किया गया है । ऐसा प्रशासनिक दृष्टि से किया जाता है ।

लेकिन दण्ड प्रक्रिया संहिता शासन को अधिकार देती है कि दाण्डिक या फौजदारी प्रशासन के उद्देश्य से वह जिले को अनुभाग में बाँट सके । वस्तुत: जिस राज्य में अनुभाग नामक इकाई है, वहां अनुभाग का प्रमुख अधिकारी अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) होता है । यह ही पदेन अनुविभागीय दण्डाधिकारी होता है ।

अनुविभागीय अधिकारी का भर्ती (Recruitment of Sub-Divisional Officer):

अनुविभागीय अधिकारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग से संबन्धित होता है । यद्यपि उसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कहा जाता है । इस पर सामान्यतया राज्य प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है ।

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ये डिप्टी कलेक्टर होते हैं लेकिन अनुभाग पर नियुक्त होते ही इन्हें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या अनुविभागीय दण्डाधिकारी कहा जाता है । इनकी भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा डिप्टी कलेक्टर (म.प्र. में) या कुछ राज्यों में सीधे ”अनुविभागीय दण्डाधिकारी” के रूप में की जाती है । ये तहसीलदार से पदोन्नत होकर भी इस पद तक आते हैं ।

वैसे प्रत्येक नवोदित आ.ई.एस. भी प्रशिक्षण के उद्देश्य से कुछ समय के लिए इस पद पर नियुक्त किये जाते हैं । राज्य में डिप्टी कलेक्टरर्स के 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से ओर 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते हैं ।

अनुविभागीय अधिकारी का नियुक्ति (Appointment of Sub-Divisional Officer):

राज्यपाल के आदेश से इनकी नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के रूप में जिले में होती है । राज्य शासन या कलेक्टर इन्हें S.D.O. नियुक्त करता है ।

वेतन भत्ते (Salary Allowances):

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राज्य में डिप्टी कलेक्टर को मिलने वाला वेतनमान एक नवोदित आई.ए.एस. के बराबर होता है । अनुमन हर प्रान्त में इस रेंक के अधिकारियों को यही वेतनमान उपलब्ध है । अनुविभागीय अधिकारी के पद पर नियुक्त होने पर भी उन्हें इसी वेतनमान के अनुरूप भुगतान होता है । इसके अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, सम्पूर्ण ईंधन व्यव (शासकीय दौरे हेतु) आदि भी प्रचलित दरों पर मिलते हैं ।

अनुविभागीय अधिकारी का कार्य (Functions of Sub-Divisional Officer):

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग का सर्वप्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है ।

यह अनुभाग तीन प्रकार के प्रत्यक्ष कार्यों में संलग्न रहता हैं:

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A. राजस्व संबंधी,

B. फौजदारी संबंधी और

C. सामान्य प्रशासन संबंधी ।

A. राजस्व संबंधी कार्य- अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के रूप में (Revenue Related Work – as the Departmental Revenue Officer):

इस रूप में उसका मुख्य दायित्व भू-राजस्व प्रशासन का नियमन हैं । इस हेतु उसे न्यायिक, अर्द्ध न्यायिक, प्रशासनिक आदि विभिन्न कार्य करने होते हैं ।

1. अधीनस्थ तहसीलदारों/नायब तहसीलदारों के कतिपय राजस्व निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनना । (सभी पर नहीं)

2. आदिवासियों की भूमि से गैर आदिवासियों की बेदखली से करना ।

3. नजूल भूमि का प्रशासन । नजल भूमि से बेजा कब्जा हटाना ।

4. भू-राजस्व संग्रहण में प्रक्रियागत सुधार करना ।

5. अनुभाग में फसल-आनावाटी तैयार करवाना और कलेक्टर को प्रेषित करना ।

6. भूमि सुधार कानूनों को लागू करना ।

7. ग्रामों की नक्शाबन्दी करना । भूमि के नक्शे और भूमि रिकार्डों को रखवाना ।

8. भूमि सीमांकन करने के आदेश अधीनस्थ अधिकारियों को देना ।

9. राजस्व वसूली हेतु तहसीलदार आदि को निर्देशित करना ।

10. पटवारियों पर आनुशासनिक तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि पर सामान्य नियन्त्रण रखना ।

11. प्रतीक चिन्हों का संरक्षण करना ।

12. उत्तराधिकार या अन्तरण के विवाद ।

13. नामान्तरण विवाद में अधीनस्थ निर्णय के विरूद्ध अपील सुनता है ।

14. सम्पत्तियों का विभाजन और एकीकरण ।

15. भूमि संबंधी मुआवजे के मामलों का निपटारा ।

16. वनोपज से अपवर्जन के मामले ।

B. अनुविभागीय दण्डाधिकारी के रूप में कार्य- फौजदारी संबंधी (Work as a Sub-Divisional Magistrate – Criminal):

इस रूप में उसका मुख्य उत्तरदायित्व अनुभाग में शांति व्यवस्थापन है ।

1. अनुभाग में कानून और शांति की स्थापना ।

2. फौजदारी मामलों की जानकारी प्राप्त करना ।

3. जेलों का प्रशासन देखना, उनका निरीक्षण करना, कैदियों से संबंधित जानकारी लेना ।

4. पुलिस थाना, चौकियों का निरीक्षण करना ।

5. अशांति के समय धारा 144 लागू करना ।

6. जुलूस, समारोह, उत्सव आदि के समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ड्‌यूटी लगाना ।

7. दंगे या अराजक स्थिति से निपटने हेतु पुलिस को लाठी चार्ज, अश्रुगैस छोड़ने, फायरिंग करने का आदेश करना ।

C. सामान्य प्रशासन से संबंधित कार्य (Work Related to General Administration):

1. अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मियों पर नियन्त्रण रखना ।

2. पटवारीयों का अनुभाग के अन्दर स्थानान्तरण करना ।

3. पटवारीयों के विरूद्ध आनुशासनिक कार्यवाही करना ।

4. जन शिकायतों को सुनना और उनका निराकरण करना ।

5. अनुभाग स्तर पर पदस्थ अन्य अधिकारियों पर सामान्य रखना ।

6. नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की देखभाल । इत्यादि ।

निर्वाचन से संबंधित कार्य (Election Related Work):

कलेक्टर के मातहत के रूप में वह अनुभाग स्तर पर चुनाव व्यवस्था का मुख्य संचालक होता है । उसे सहायक रिटर्निंग ऑफीसर का दायित्व सौंपा जाता है ।